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September 11, 2025 2:22 am

पात्र हितग्राहियों का सर्वे चालू अब 2.5 से5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार भी शामिल है,,,,, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पात्र परिवारों के लिए सर्वे 31 मार्च अंतिम तिथि!

पात्र हितग्राहियों का सर्वे चालू अब 2.5 से 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार भी शामिल है,,,,,

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पात्र परिवारों के लिए सर्वे 31 मार्च अंतिम तिथि!

महासमुन्द /प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आगामी पांच वर्षों (2024-25 से 2028-29) में पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सर्वेक्षण कार्य जारी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें “आवास प्लस“ सूची में शामिल किया जा रहा है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. आलोक ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और आवास मित्र को प्रगणक नियुक्त किया गया है। वे “आवास प्लस“ एप के माध्यम से सर्वेक्षण कर रहे हैं। यदि किसी पात्र परिवार का नाम सूची से छूट जाता है, तो वह संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क कर अपना सर्वे निःशुल्क करवा सकता है।
केंद्र सरकार ने 31 मार्च को अंतिम तिथि निर्धारित की है। इसके बाद किसी भी परिवार का सर्वे संभव नहीं होगा और न ही कोई दावा-आपत्ति स्वीकार की जाएगी। पात्र हितग्राही स्वयं भी अपना सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसके लिए
https://pmayg.nic.in/infoapp.html
से “आवास प्लस“ एप्लिकेशन डाउनलोड कर आवश्यक जानकारी भरनी होगी। प्रशासन इस योजना के तहत पात्र परिवारों को जल्द से जल्द लाभ दिलाने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। सभी पात्र हितग्राही जल्द से जल्द अपने ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक या आवास मित्र से संपर्क कर अपना नाम सूची में दर्ज करवाएं और आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें।
सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो इसकी पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे। कुछ विशेष श्रेणियों में आने वाले परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है। जैसे मोटरयुक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन वाले परिवार, मशीनीकृत कृषि उपकरण रखने वाले परिवार, 50,000 रुपये या अधिक की ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक, सरकारी कर्मचारी का सदस्य होने वाले परिवार, सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक है, आयकर या व्यवसाय कर देने वाले परिवार, 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार और 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार शामिल है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करें।

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