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September 10, 2025 10:33 pm

स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ ने नारायणपुर बीएमओ के सम्भाग स्तरीय घेराव की दी चेतावनी ,,,,,

स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ ने नारायणपुर बीएमओ के सम्भाग स्तरीय घेराव की दी चेतावनी ,,,,,

स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ ने बीएमओ के खिलाफ संभाग स्तरीय घेराव के लिए कलेक्टर नारायणपुर ,संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं एवम मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर घेराव की चेतावनी दी ,संघ ने बिंदुवार कर्मचारियों के उत्पीड़न को रखते हुए उनके द्वेषपूर्ण कृत्यों ,ईर्ष्या ,भ्र्ष्टाचार के बारे में अवगत कराया है अवगत हो कि श्री रैतुराम कश्यप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर सेक्टर बेनूर विकासखंड एवं जिला नारायणपुर में पदस्थ एवं कार्यरत है। साथ ही डॉ. केशवचंद्र साहू, मूल पदस्थापना से अन्यत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनूर में प्रभारी के पद पर संलग्नीकृत है। डॉ. केशवचंद्र साहू के साथ द्वारा सेक्टर पर्यवेक्षक श्री रैतुराम कश्यप से आपसी द्वेष भावना एवं ईर्ष्या से प्रेरित होकर लगातार मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिसके संबंध में संबंधित कर्मचारी द्वारा संघ को लिखित में आपबीती एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराया गया है। जिसके संबंध में संघ द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता है-

1. डॉ. केशवचंद्र साहू द्वारा शासन के नियम विरुद्ध मूल पदस्थापना से अन्यत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनूर मे अटैचमेंट / संलग्नीकृत है, जबकि शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत किसी भी कर्मचारी / अधिकारी को मूल पदस्थापना से अन्यत्र संलग्नीकृत / कार्यादेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। शासनादेश दिनाँक (सन्) 2014, 2022, 2023 जिसकी छायाप्रति सादर अवलोकन हेतु संलग्न है। डॉ. केशवचंद्र साहू को तत्काल मूल पदस्थापना में भेजा जाए।

2. श्री रैतुराम कश्यप द्वारा अपने शासकीय कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किए जाने के बावजूद डॉ. केशवचंद्र साहू द्वारा नियमविरूद्ध तरीके से पे डाटा में अनुपस्थित भेजकर वेतन आहरण को बिना पूर्व सूचना एवं स्पष्टीकरण के 2 माह (दिसंबर 2024 एवं फरवरी 2025) का वेतन रोका गया है, जिसमें माह दिसंबर को वेतन रोकने हेतु नोटिस दिनांक 26.12.2024 को एवं माह फरवरी 2025 के वेतन को रोकने हेतु 04.03.2025 को नोटिस जारी किया गया है जो कि नियम के विरुद्ध है, विदित हो कि कार्यालयों में वेतन बनाने कि प्रक्रिया माह के 20 से 25 तारीख के मध्य की जाती है एवं उसे कोषालय में भेजने कि प्रक्रिया 25 से 30 तारीख के मध्य की जाती है, ताकि कर्मचारी, अधिकारी को समयानुकुल वेतन प्राप्त हो सके। यह कि डॉ. कश्यप प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा माह दिसम्बर का वेतन रोकने हेतु 26.12.2024 को एवं माह फरवरी का वेतन रोकने हेत 04.03.2025 को नोटिस जारी कर संबंधित कर्मचारी से जवाब मांगा गया, जिससे यह प्रमाणित होता है, कि वेतन रोकने के पश्चात नोटिस जारी की गयी, जो कि कर्मचारी का बिना पक्ष जाने वेतन रोकना पूर्णतः असंवैधानिक एवं नियम विरुद्ध है केवल ए टी.पी. को मुद्रा बनाकर कार्य करने वाले कर्मचारी का वेतन रोकना उसके आजीविका पे प्रहार है। सेवा शतों के आधार पर केवल ए.टी.पी. के कारण वेतन रोकना पूर्णत नियम विरुद्ध है, प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ कश्यप एवं डॉ. केशवचंद्र साहू कि मिली भगत है। श्री रैतुराम कश्यप सेक्टर सुपरवाईजर का रोके गए वेतन का तत्काल भुगतान किया जाये।

3. डॉ केशवचंद्र साहू द्वारा कार्यस्थल पर श्री रेतुराम कश्यप रोक्टर सुपरवाईजर का मोबाईल छीनकर एवं जातिगत गाली गलौच किया गया, मोबाइल का पासवर्ड दबावपूर्वक लिया गया और मोबाइल के पर्सनल चैटिंग और निजी डेटा को जबरदस्ती फोटो खींचकर लिया गया एवं रात्रि 9 बजे तक बेवजह थाना में बिठा कर रखा गया था, जिसकी लिखित सूचना रैतुराम कश्यप द्वारा संगठन को दिया गया जिसकी छायाप्रति अवलोकन हेतु संलग्न है। पीड़ित कर्मचारी आदिवासी समाज अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं करने एवं भेदभाव कृत्य एवं व्यवहार किए जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है, आदेश की छायाप्रति अवलोकन हेतु संलग्न है। तदानुसार संबंधित चिकित्सक डॉ. केशवचंद्र साहू के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जायें।

4. श्री रैतुराम कश्यप स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ छ.ग. का जिलाध्यक्ष है एवं इनके द्वारा डॉ. केशवचंद्र साहू द्वारा पूर्व मे प्रभारी बीएमओ नारायणपुर के पद पर रहते हुए अनेक भ्रष्टाचार एवं कर्मचारीयों से अवैध वसूली की शिकायत की गई थी, जिनके कारण डॉ. केशवचंद्र साहू को बीएमओ के प्रभार से हटाया गया था, इसी द्वेष भावना एवं ईर्ष्या के कारण डॉ. केशवचंद्र साहू द्वारा संबंधित कर्मचारी को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है। पूर्व में किए गए शिकायत की छायाप्रति सादर अवलोकन हेतु संलग्न है।

5. डॉ. केशवचंद्र साहू द्वारा प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी नारायणपुर रहते हुए अनेक भ्रष्टाचार किए गए जिसमे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना निजी कंपनियों द्वारा संचालित एमएमयू का नियमविरुद्ध तरीके से जिले के अंदर एवं जिले के बाहर ऑडिट किया गया एवं ऑडिट के लिए 2500 भत्ता एवं अन्य खर्च लिया गया जिसमे 40 से 50 हजार रुपये तक की राशि शामिल है, जो कि जाँच रिपोर्ट में पाया गया है जिसकी छायाप्रति सादर अवलोकन हेतु संलग्न है।

6. डॉ. केशवचंद्र साह द्वारा प्रभारी बीएमओ रहते जीवनदीप समिति के अध्यक्ष एवं सचिव दोनो का प्रभार लेकर एवं फर्जी बिल लगाकर व्यापक रुप से भ्रष्टाचार किया गया। जो कि जाँच रिपोर्ट में पाया गया है।

7. डॉ. केशवचंद्र साहू द्वारा प्रभारी बीएमओ रहते यात्रा भत्ता बिल पास कराने के एवज में कर्मचारीयों से बिल की 40 प्रतिशत राशि मांग की जाती थी, जो कि जांच कमेटी के रिपोर्ट में साबित हो चुका है।

8. डॉ. केशवचंद्र साहू द्वारा प्रभारी बीएमओ रहते हुए एक महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक श्रीमती सुशीला बघेल को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा था, जो कि जांच पश्चात सही पाया गया।

9. डॉ. केशवचंद्र साहू द्वारा प्रभारी बीएमओ रहते अनेक भ्रष्टाचार, कर्मचारीयों को प्रताड़ित करना एवं अवैध वसुली किए गए है जिनकी जांच रिपोर्ट सादर अवलोकन हेतु संलग्न है एवं जांच रिपोर्ट पश्चात भी कार्यवाही न होना एवं ऐसे भ्रष्ट चिकित्सक को किसी संस्था का प्रभारी बनाया जाना उच्चाधिकारियों की मिलीभगत को दर्शाता है।

10. कर्मचारीयों को मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से परेशान करने में डॉ. केशवचंद्र साहू के साथ-साथ वर्तमान प्रभारी बीएमओ डॉ. कश्यप की पूरी मिलीभगत है, क्योंकि बीएमओ डॉ. कश्यप द्वारा नियम कानून को दरकिनार रखते हुए एवं डॉ केशवचंद्र साहू से मित्रता निभाते हुए कर्मचारी का वेतन जानबुझकर रोका गया है जिसके कारण कर्मचारी मानसिक रूप से आहत है एवं किसी भी अनहोनी घटना को अंजाम दे सकता है, जिसकी पूरी जवाबदारी डॉ. केशवचंद्र साहू एवं प्रभारी बीएमओ नारायणपुर डॉ. कश्यप की होगी।

संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष टार्जन गुप्ता जी ने कहा कि संगठन यह मांग करता है, श्री रैतुराम कश्यप के रोके गए 2 माह के वेतन का तत्काल भुगतान करते हुए डॉ. कशवचंद्र साहू को मूल पदस्थापना में भेजने एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर डॉ. केशवचंद्र साहू के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार जैसे आरोप में लिप्त होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए सेवा से निलंबित किया जाए एवम सेवा से टर्मिनेट किया जाए । किसी प्रकार से कार्यवाही नही होने पर बस्तर संभाग के समस्त स्वास्थ्य कर्मचारी घेराव में शामिल होंगे एवं जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होती है उसकी समस्त जवाबदारी डॉ. कश्यप बीएमओ नारायणपुर एवं डॉ. केशवचंद्र साहू की होगी।

उपरोक्त जानकारी संघ के आईटी सेल प्रभारी संतलाल साहू जी ने दी है |

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