बलौदा बाजार पुलिस को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच एवं विवेचना कार्यवाही से आरोपियों को सजा देना दिलाने पर उत्कृष्ट सम्मान मिला,,,,,,
निरीक्षक शशांक सिंह एवं सहायक उप निरीक्षक राजेश सेन को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित।
बलौदा बाजार/बलौदा बाजार पुलिस द्वारा दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 वर्ष कारावास एवं ₹2000 जुर्माना की सजा से किया गया दंडित ।अश्लील गाली गलौज कर, जान से मारने की धमकी देते हुए फावड़ा से गंभीर चोंट पहुंचाने वाले आरोपी को 07 साल कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड किया गया दंडित।
पहला प्रकरण-
आरोपी पति अक्षय गायकवाड द्वारा मृतिका मंजू गायकवाड को शारीरीक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके परिणाम स्वरुप दुष्परित होकर मृतिका द्वारा दिनांक 10.10.2023 की रात्रि 22:00 से 11.10.2023 की सुबह 04:00 बजे के दरमियान ग्राम कुसमी अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर* लिया गया। कि सूचना पर थाना पलारी पुलिस द्वारा मर्ग जांच करने पर मृतिका की मृत्यु पति अक्षय गायकवाड द्वारा प्रताड़ित करने से परेशान होकर आत्महत्या करना पाया गया। कि प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध थाना पलारी में अपराध क्र. 540/2023 धारा 306, 498ए भादवि के तहत प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना पलारी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर, प्रकरण में जांच विवेचना कार्यवाही करते हुए, विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में अभियुक्त अक्षय गायकवाड उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम घिंवरा थाना खरोरा जिला रायपुर को धारा 498ए, 306 भादवि के तहत 10 वर्ष कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना निरीक्षक शशांक सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी पलारी द्वारा किया गया है।
दूसरा प्रकरण- दिनांक घटना 06.10.2023 को शाम करीबन 04:00 बजे *ग्राम टिपावन में आहत अश्वनी यादव एवं उसकी पत्नी कुमारी भाई को आरोपी आत्माराम द्वारा अश्लील गाली गलौज करते हुए, जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का एवं हावड़ा से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाया गया।* कि रिपोर्ट पर थाना पलारी में धारा 294, 323,506बी,307 भादवि का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। कि प्रकरण में थाना पलारी में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक राजेश सेन द्वारा उत्कृष्ट जांच एवं विवेचना कार्रवाई करते हुए आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर, विवेचना पूर्ण करते हुए अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में विचारण करते हुए अभियुक्त को दोषी पाकर, प्रकरण के आरोपी आत्माराम यादव निवासी ग्राम टिपावन को 07 वर्ष की कारावास एवं ₹5000 का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
उपरोक्त दोनों प्रकरणों में उत्कृष्ट जांच एवं विवेचना कार्यवाही करते हुए आरोपियों को माननीय न्यायालय से सजा दिलाने वाले दोनों पुलिस अधिकारियों के कार्यों की सराहना एवं प्रशंसा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आज दिनांक 06.04.2025 को निरीक्षक शशांक सिंह एवं सहायक उप निरीक्षक राजेश सेन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।